अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इज़राइल को आदेश ।
आईसीजे ने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों को जीवन की बदतर स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और अकाल और भुखमरी फैल रही है।
आईसीजे के न्यायाधीशों ने गुरुवार को सर्वसम्मति से इज़राइल को गाजा में फिलिस्तीनी आबादी के लिए बिना किसी देरी के बुनियादी खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक और प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश दिया।
आईसीजे ने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों को जीवन की बदतर स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और अकाल और भुखमरी फैल रही है।
न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा, “अदालत का मानना है कि गाजा में फिलीस्तीनियों को अब केवल अकाल का खतरा नहीं है, बल्कि अकाल की स्थिति बन रही है।”
नए उपायों का अनुरोध दक्षिण अफ्रीका ने अपने चल रहे मामले के हिस्से के रूप में किया था जिसमें इज़राइल पर गाजा में राज्य के नेतृत्व में नरसंहार का आरोप लगाया गया था।
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जनवरी में ICJ, जिसे विश्व न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है, ने इज़राइल को नरसंहार कन्वेंशन के तहत आने वाले किसी भी कार्य से परहेज करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उसके सैनिक गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कोई नरसंहार कार्य नहीं करें।
गुरुवार के आदेश में अदालत ने जनवरी के उपायों की पुष्टि की, लेकिन यह भी कहा कि इज़राइल को पूरे गाजा में फिलिस्तीनियों को भोजन, पानी और बिजली के साथ-साथ चिकित्सा आपूर्ति और चिकित्सा देखभाल सहित बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता के निर्बाध प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।
न्यायाधीशों ने कहा कि यह “भूमि पार बिंदुओं की क्षमता और संख्या में वृद्धि करके और उन्हें जब तक आवश्यक हो तब तक खुला रखकर” किया जा सकता है। अदालत ने इज़राइल को आदेश दिया कि वह आदेश के बाद एक महीने में एक रिपोर्ट पेश करे जिसमें बताया जाए कि उसने फैसले को कैसे प्रभावी बनाया है।