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पाकिस्तान के पूर्व पीएम और डिप्टी इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को राज्य की गुप्त बातें लीक करने के लिए 10 साल की जेल की सजा मिलती है। Imran Khan and Shah Mahmood Qureshi, former Pakistan PM and deputy, respectively, get 10-year prison terms for leaking state secrets.

इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, डिप्टी शाह महमूद कुरेशी

इमरान खान राज्य की गुप्त बातें लीक करने के आरोप में 10 साल की जेल हुई

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, डिप्टी शाह महमूद कुरेशी को राज्य की गुप्त बातें लीक करने के आरोप में 10 साल की जेल हुई

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को पाकिस्तान की अदालत ने विवादास्पद सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा दी है।

पाकिस्तान की सरकारी मीडिया और पीटीआई के एक प्रवक्ता ने राज्य के दस्तावेज़ लीक करने के मामले में इमरान खान और शाह महमूद क़ुरैशी को जेल की सज़ा सुनाए जाने की पुष्टि की है.

पार्टी के एक प्रवक्ता ने एएफपी को बताया, “पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के उपाध्यक्ष कुरेशी को सिफर मामले में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।”

खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी के अनुसार, अदालत ने रावलपिंडी के गैरीसन शहर की एक जेल में फैसले की घोषणा की।

पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर, इमरान खान को अप्रैल 2022 में संसद में अविश्वास के माध्यम से बाहर कर दिया गया था। खान इस समय में भ्रष्टाचार के आरोप में तीन साल की जेल की सजा काट रहे हैं।

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ताजा घटनाक्रम पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों से पहले आया है।

मीडिया रिपोर्ट में पहले कहा गया था कि अगर जेल में बंद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधान मंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं को 9 मई की हिंसक घटनाओं और गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मामलों में दोषी ठहराया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

मंगलवार के अदालती फैसले के बाद पीटीआई की पाकिस्तान आम चुनाव लड़ने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। इमरान खान और पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी, जो पूर्व विदेश मंत्री भी हैं, छह महीने से अधिक समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैद हैं।

पाकिस्तान चुनाव आयोग ने न केवल पार्टी का क्रिकेट बैट चुनाव चिह्न छीन लिया है, बल्कि विभिन्न बहानों पर खान और कुरेशी दोनों के नामांकन पत्र भी खारिज कर दिए हैं।

पीटीआई ने पहले मांग की थी कि ‘झूठे और मनगढ़ंत’ सिफर मामले में असंवैधानिक मुकदमे की चल रही कार्यवाही को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और पार्टी सुप्रीमो इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

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